दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिए बिभव कुमार की जमानत याचिका फिर खारिज हो गयी है । बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उसमें बिभव कुमार फंसते दिख रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि इस घटना से आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने को लेकर डर और घबराहट पैदा होती है। यह एक गंभीर मामला है।
दरअसल दिल्ली पुलिस ने 18 मई को स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में बिभव कुमार को गिरफ़्तार किया था। 14 जून को उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने मामले की उचित जांच के लिए कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ करने, जांच में हस्तक्षेप करने और किसी भी गवाह को धमकाने की स्थिति में है।
विभव कुमार के खिलाफ लगे आरोपो के तहत आईपीसी की धारा 308/341/354/354-बी/506/509/201 लगाई गई है जो गंभीर प्रकृति हैं