स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार किए गए बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है , तीस हजारी कोर्ट ने यह जोरदार झटका दिया है।
13 मई को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वती मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मुख्यमंत्री के पीएस द्वारा कथित मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में पांच दिन रखने के बाद फिर न्यायालय ने बिभव को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था , न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज सोमवार को बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया जहां दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं में बहस हुई इस दौरान स्वतीमालीवाल ने भी अपना पक्ष रखते हुए अपनी व अपने परिवार की जान को खतरा बताया ।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बिभव कुमार की जमानत याचिका को रद्द कर दिया ।