आप सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार (आज)सुनवाई हुई जिसमें हिस्सा लेने स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंची। बिभव कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा। वहीं स्वाति मालीवाल
ने भी अपना पक्ष रखा है ….इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई ।
इस दौरान बिभव कुमार के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पीड़ित के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गैर इरादतन हत्या का अपराध बनाने के लिए पुलिस के पास कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि डीवीआर पुलिस ने जब्त कर लिया है, जो मेरी शिकायत में नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने सीसीटीवी में गड़बड़ी की।
स्वाति मालीवाल ने भी कराए अपने बयान दर्ज
इस दौरान स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया , उन्होंने कहा कि मेरा आप नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, आरोपी को पार्टी के नेता मुंबई ले गये। यदि इस आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कहा, वह (बिभव) कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करते हैं।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।