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दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की राहत बरकरार, 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली. दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत कायम रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कविका की गिरफ्तारी पर संरक्षण 13 मार्च तक बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब अपनी याचिका पर 13 मार्च को सुनवाई करेगा. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए 21 फरवरी को नया समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. इससे पहले 26 फरवरी को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने आगामी संसदीय चुनावों का हवाला देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से उन्हें जारी नोटिस को स्थगित रखने का अनुरोध किया.

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें ‘संदिग्धों’ से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41-ए के तहत तलब किया है. बीआरएस की एमएलसी को कविता को सोमवार को यहां सीबीआई मुख्यालय में जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है, जिसके खिलाफ ‘उचित संदेह’ हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है. सीबीआई को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ‘इस बात का कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं दिख रही है कि आपने कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 41 ए का अब सहारा लिया है.’

Tags: Delhi news, Enforcement directorate, Excise Policy, New excise policy, Supreme Court

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