संसद के विशेष सत्र तीसरे दिन बुधवार को महिला महिला आरक्षण (Women’s Reservation Bill) लोकसभा से पारित हो गया. बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े. एक दिन पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन बिल’ पेश किया था. पूरे दिन बिल पर हुई बहस के बाद देर शाम पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुई और फिर इसे प्रचंड बहुमत से पास कर दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान लोकसभा में मौजूद रहे.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?
केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा की 33 फीसदी सीटें महिला के लिए आरक्षित की जाएगी। यानी 545 सीटों में से 181 सीटों से सिर्फ महिलाएं लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगी। दिल्ली विधानसभा में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण की बात भी कही गई है यानी दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू होगा। इस नए Nari Shakti Vandana Adhiniyam में महिला सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है। इसमें यह भी कहा गया है ,कि महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने Bill पेश करते हुए कहा, इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी।
Women’s Reservation Bill 2023
महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन 128 के अंतर्गत लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है l महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला Women’s Reservation Bill जब भी लागू होगा, तब से 15 साल तक रहेगा , जिसे संसद बढ़ा सकती है । आपको बता दे कि इसे तुरंत लागू नही किया जा सकता है ,क्योंकि जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे ।इसके बाद ही परिसीमन संभव है।लेकिन मौजूदा कानून के तहत अगला परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता है।ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव व 2029 के आम चुनाव से ही यह लागू हो पाएगा ।
महिला आरक्षण बिल के फायदे
नारी शक्ति वंदन बिल के फायदे कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है :
• महिला आरक्षण बिल के द्वारा देश में नारी सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
• नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा देश की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को काफी हद तक मजबूत और सशक्त किया जाएगा ।
• महिला आरक्षण अधिनियम से हर महिला को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा ।
• वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी जो कि अभी तक 81 है ।
• इस Mahila Aarakshan Bill के लागू होने से लेकर 15 वर्ष तक महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा।
• नारी शक्ति वंदन बिल से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है।
नई संसद में लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लंबे समय से अटके महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में पेश कर दिया है। इसके अंर्तगत संविधान के 128 वे संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। SC /ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी ⅓ Quota होगा। इसके बाद यह Bill राज्यसभा में जाएगा ।