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जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका एससी में नामंजूर , केजरीवाल को झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब दो जून को वापिस जेल जाना ही पड़ेगा , उनकी जमानत अवधि बढ़ाये जाने की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए , सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है. कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है ।

दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपना वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है. पैट-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं.

कोर्ट ने कहा चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है. ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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