दिल्ली
ईडी और पीएमएलए की धारा 45 हटा दे तो कोई भाजपा में नही जाएगा:केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा. कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी. आखिर क्या है पीएमएलए और उसकी धारा 45, चलिए जानते हैं.
पीएमएलए का मतलब है प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को पारित किया गया था. उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया. इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है.
इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना है. बता दें कि इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है.
आसान भाषा में कहे तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गैर-कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को लीगल तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना, मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए धन को छिपाने का एक तरीका है. इस प्रकार के गैर-कानूनी धन की हेरा-फेरी करने वाले व्यक्ति को लाउन्डर कहा जाता है.
अब बात करेंगे पीएमएलए की धारा 45 की. सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएमएलए की जिस धारा 45 का जिक्र किया है. उसके तहत पीएमएएल के अंदर आने वाले सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा.
बता दें, रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंच के लिए राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पहुंचे थे. यहां केजरीवाल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी आए थे. इस दौरान हुई बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जम कर तंज कसा. अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी. वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे. कहा, ”एमएलए की धारा 45 को हटा दीजिए तो जो तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ है वह खत्म हो जाएगा. कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा.” केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं को यह बयान तब दिया है जब कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें कई बार समन भेजा है.