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NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या मिला आदेश….

नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से देश भर में नीट अभ्यर्थियों का सामने आये आक्रोश के साथ ही मामला इस परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका के साथ कोर्ट तक पहुंचा अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों को ग्रेस मिली है उन 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा दोबारा देनी होगी ,परीक्षा 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून तक आएंगे ।

सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SIO) के सदस्य अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने एक याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और फिर से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 718 और 719 जैसे नंबर, असंभव हैं. कुल पूर्णांक ही 719 हैं. नंबरों का फॉर्मेट ऐसा रखा गया है कि ये नंबर किसी के आ ही नहीं सकते हैं. इसके चलते परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए और परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की थी । याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 67 छात्र कैसे एक सी केंद्र के टॉप कर सकते हैं यह असंभव है ।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, ‘NTA के आदेश से साफ है रि टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. 23 जून को परीक्षा होगी. इन अभ्यर्थियों को इनके वास्तविक अंक बताए जाएंगे. इनमें ग्रेस मार्क नहीं शामिल होगा. रि एग्जाम कुल 1563 छात्रों के लिए कराए जाएंगे. जो छात्र इसमें शामिल नहीं होना चाहते, उनके नंबर, उनके वास्तविक अंकों के आधार पर जारी किए जाएंगे.

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