प्रयागराज. गैंगवार में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद का बड़ा मामला फिर सामने आया है. यहां उसने अपनी रंगदारी के दबाव में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अपने परिवार वालों के नाम पर अवैध तरीके से लीज पर ली थी. इस करोड़ों की संपत्ति के लिए बड़ी मामूली सी रकम चुकाई थी. अब इस मामले में यूपी की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार के दखल पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया अतीक और उसके परिवार के मददगार मुतवल्ली मोहम्मद अशियम को उसके पद से हटा दिया है.
नए मुतवल्ली अम्माद हसन ने बताया कि आरोपी मुतवल्ली पर केस दर्ज हो चुका है. आरोपी मुतवल्ली मोहम्मद अशियम गिरफ्तारी के डर से वह लगातार फरार चल रहा है. यूपी पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए कई जगह दबिश दे रही है. गौरतलब है कि प्रयागराज के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर गांव में शेख अब्दुल समद और शेख करीम बख्श द्वारा वक्फ की गई करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति थी.
50 करोड़ की 7 बीघा जमीन दे दी थी लीज पर
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कई बीघा क्षेत्रफल में स्थित इस वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली मोहम्मद अशियम को बना रखा था. मुतवल्ली मोहम्मद अशियम ने माफिया अतीक अहमद के दबाव में तकरीबन पचास करोड़ रुपए कीमत की सात बीघा जमीन उसके परिवार वालों को अवैध तरीके से लीज पर दे दी थी. वक्फ की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा वा ससुराल के दूसरे लोगों को लीज पर दी गई थी. जैनब और उसके भाइयों ने इस जमीन पर शानदार मकान के साथ ही कुछ दुकानें भी बनवा ली थीं.
अतीक के करीबी लोगों पर बीते साल हुई थी एफआईआर
अतीक और अशरफ की हत्या के कुछ दिन बाद हुई जांच में वक्फ प्रॉपर्टी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. खुलासे के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के केयर टेकर माबूद अहमद की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने पुरामुफ्ती थाने में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा, दो साले ज़ैद व सद्दाम, मुतवल्ली मोहम्मद असियम, उसकी पत्नी जन्नत, ग्राम प्रधान रहे सिबली और करीबी तारिक के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में नामजद एफआईआर दर्ज की थी. इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 506 की धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
नोटिस जारी अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर
इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब मुतवल्ली मोहम्मद अशियम को उसके पद से हटा दिया है. उसकी जगह एडवोकेट अम्माद हसन को इस वक्फ प्रॉपर्टी का नया मुतवल्ली नियुक्त किया गया है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लीगल आफिसर अब्दुल मोबीन खान ने एडवोकेट अम्माद हसन की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से किए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर रखा है. इस पर योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी चल सकता है. तीन दिसंबर को धूमनगंज थाना पुलिस ने वक्फ की जमीन पर बने अवैध मकान को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया है.
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FIRST PUBLISHED : February 20, 2024, 19:52 IST